मंदिरों में वीआईपी दर्शन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Jan 31, 2025, 13:33 IST

यह याचिका विजय कुमार गोस्वामी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से कई जगहों पर मंदिर में भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। यह सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह असमानता दूर करने के लिए कदम उठाएं। याचिका में कहा गया था कि मंदिरों में विशेष या जल्द दर्शन के लिए अतिरिक्त वीआईपी दर्शन शुल्क वसूलना मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यह उन भक्तों के साथ भेदभाव होता है, जो ऐसे शुल्क नहीं दे सकते। यहां तक कि मंदिरों में वीआईपी के लिए अलग से सुविधा होने के चलते महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को भी दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
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