सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस से संबंधित याचिका खारिज की
Jan 24, 2025, 12:36 IST

नई दिल्ली, 24 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला लेते हुए टैक्स वसूली के सिस्टम टीडीएस के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कई मामलों मे टीडीएस के प्रावधान को अदालतों ने सही माना है। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में मौजूदा टैक्स वसूली के टीडीएस सिस्टम को मनमाना, अतार्किक और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया था। याचिका में टीडीएस सिस्टम को निरस्त करने की मांग की गई थी।
टीडीएस टैक्स का ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को सेलरी, किराया, या कमीशन इत्यादि का भुगतान करता है तो वो टीडीएस के रूप में टैक्स काटकर भुगतान करता है। ऐसी स्थिति में जिसे भुगतान किया गया है जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी आमदनी पर कर का आकलन करने के बाद टीडीएस के रूप में की गई कटौती का भुगतान किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कई मामलों मे टीडीएस के प्रावधान को अदालतों ने सही माना है। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में मौजूदा टैक्स वसूली के टीडीएस सिस्टम को मनमाना, अतार्किक और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया था। याचिका में टीडीएस सिस्टम को निरस्त करने की मांग की गई थी।
टीडीएस टैक्स का ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को सेलरी, किराया, या कमीशन इत्यादि का भुगतान करता है तो वो टीडीएस के रूप में टैक्स काटकर भुगतान करता है। ऐसी स्थिति में जिसे भुगतान किया गया है जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी आमदनी पर कर का आकलन करने के बाद टीडीएस के रूप में की गई कटौती का भुगतान किया जाता है।