सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस से संबंधित याचिका खारिज की
Jan 24, 2025, 12:36 IST

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कई मामलों मे टीडीएस के प्रावधान को अदालतों ने सही माना है। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में मौजूदा टैक्स वसूली के टीडीएस सिस्टम को मनमाना, अतार्किक और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया था। याचिका में टीडीएस सिस्टम को निरस्त करने की मांग की गई थी।
टीडीएस टैक्स का ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को सेलरी, किराया, या कमीशन इत्यादि का भुगतान करता है तो वो टीडीएस के रूप में टैक्स काटकर भुगतान करता है। ऐसी स्थिति में जिसे भुगतान किया गया है जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी आमदनी पर कर का आकलन करने के बाद टीडीएस के रूप में की गई कटौती का भुगतान किया जाता है।
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