मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी सीईओ, डीईओ, ईआरओ को वैधानिक ढांचे के भीतर मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया
Mar 4, 2025, 15:01 IST

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में मौजूदा कानूनी ढांचे यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी वैधानिक स्तरों पर सभी दलों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी ईआरओ या डीईओ या सीईओ द्वारा मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर किसी भी मुद्दे को हल किया जा सके। प्रत्येक सीईओ द्वारा मुद्देवार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31 मार्च तक उनके संबंधित डीईसी को प्रस्तुत की जानी है।
ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सीईओ, डीईओ, आरओ, ईआरओ को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के सभी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, संविधान के अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ को मतदाताओं के साथ विनम्र व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में 800-1200 मतदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें तथा यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र प्रत्येक मतदाता के निवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को आसान बनाने के लिए उचित न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के लिए ऊंची इमारतों के साथ-साथ झुग्गी बस्तियों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
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