हरियाणा में नहीं कर सकेंगे शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन
- हरियाणा सरकार विधानसभा में पेश करेगी नया बिल
Mar 15, 2025, 20:33 IST

प्रदेश सरकार विधानसभा के इसी बजट सत्र में हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2025 पारित कराएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बिल को सदन पटल पर रखेंगे। इससे पहले पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने कांग्रेस के विरोध को दरकिनार करते हुए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 सदन में पारित किया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से विधेयक को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसपर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां लगाते हुए बिल को वापस लौटा दिया। अब प्रदेश सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ध्यान में रखते हुए नया विधेयक तैयार किया है, जिसमें केंद्र सरकार की आपत्तियों को भी दूर किया गया है।
विधेयक के अनुसार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करता है तो उसे एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ तीन साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, उकसाने वालों को भी सजा होगी। शव लेने के लिए अगर परिजनों द्वारा ठोस कारण बताया जाता है, तो शव के अंतिम संस्कार के समय को 24 घंटे तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। विधेयक में सम्मान के साथ शव का संस्कार 12 घंटों के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति ने शव की बेकद्री की तो थानेदार पार्थिव शरीर को कब्जे में लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कराएंगे।
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