ईडी ने की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, भाजपा ने कहा- कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं
Apr 15, 2025, 20:28 IST

क्या है पूरा मामला
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला 1 सितंबर, 2018 को दर्ज किया गया था। सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शर्मा का आरोप था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। इस मामले में हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए । रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। कंपनी ने कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद उसी प्रॉपर्टी को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। ये भी आरोप है कि हरियाणा की तत्कालीन हुड्डा सरकार ने बदले में डीएलएफ को गुड़गांव के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन आवंटित की थी। प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
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