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दिव्यांग से ब्याह रचाने पर सरकार देगी पुरस्कार, मिलेंगे 35 हजार

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से दिव्यांगजन होंगे सशक्त
 
दिव्यांग से ब्याह रचाने पर सरकार देगी पुरस्कार, मिलेंगे 35 हजार
मीरजापुर, 10 जून। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनमानस के लिए कई सारी योजनाएं संचालित कर रखी है। इन्हीं में से एक है दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इस योजना का लाभ देने के लिए लगातार विभाग में आवेदन जारी है। मीरजापुर में अब तक सैकड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और इसका आवेदन विभाग के साथ-साथ नजदीकी साइबर कैफे पर हो रहा है।

मीरजापुर के दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग युवक और युवतियों को लाभ देने के लिए इस योजना में आवेदन करवाए जा रहे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश सोनकर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगजन से शादी करने पर दिव्यांग दंपत्ति को शादी के उपरांत पुरस्कार राशि दी जाती है। दंपत्ति में वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार व वधु के दिव्यांग होने पर 20 हजार एवं वर-वधु दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए http://www.divangjan.upsde.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों दंपति प्रदेश के मूल निवासी हो, दंपति में पति की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा पत्नी की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पति एवं पत्नी में से कोई भी आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दंपति जिनकी चालू एवं गत वित्तीय वर्ष में शादी सम्पन्न हुई है, वह शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह है आवेदन प्रक्रिया

गौरतलब है कि दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र लेना होगा। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह के कागजात, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही बैंक के खाते के साथ आधार की छाया प्रति विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद ही इस योजना का लाभ लाभार्थी ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड काॅपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।