बलवंत सिंह राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित
Mar 2, 2023, 14:41 IST

नई दिल्ली, 02 मार्च। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राजोआना की रिहाई की अर्जी पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उसको छोड़े जाने कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबे समय से लंबित है। राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। हम दया याचिका पर उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट को मामले में अब फैसला सुनाना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि 2012 से राजोआना की दया याचिका लंबित है। वह पिछले 27 साल से जेल में है। उसकी उम्र 56 साल हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार से कहा था कि वो राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा था कि आप कुछ भी फैसला लें, पर आपको फैसला लेना ही होगा।
राजोआना की रिहाई की अर्जी पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उसको छोड़े जाने कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबे समय से लंबित है। राजोआना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। हम दया याचिका पर उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट को मामले में अब फैसला सुनाना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि 2012 से राजोआना की दया याचिका लंबित है। वह पिछले 27 साल से जेल में है। उसकी उम्र 56 साल हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार से कहा था कि वो राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा था कि आप कुछ भी फैसला लें, पर आपको फैसला लेना ही होगा।