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पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने-सामने

राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र को बताया असंवैधानिक 
 
  पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने-सामने
चंडीगढ़, 13 अक्टूबर  पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर एक बार फिर से पंजाब के राज्यपाल और सरकार आमने-सामने हो गई है। पंजाब सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे पर आगामी 20 व 21 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राज्यपाल ने इस सत्र की मंजूरी देने के बजाए इसे अवैध करार दे दिया है। राज्यपाल शुक्रवार को पंजाब दौरे पर थे।
राज्यपाल ने शुक्रवार को एक पत्र के माध्यम से इस सत्र को असंवैधानिक करार दे दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने 24 जुलाई को 16वीं विधानसभा के चौथे (बजट) सत्र के विशेष सत्र पर आपत्ति दर्ज की गई है। विधानसभा का विशेष सत्र 12 जून, 19 जून और 20 जून को बुलाया गया था। राज्यपाल ने इस सत्र को विधानमंडल की स्वीकृत प्रक्रियाओं, प्रथा और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध बताया था।
वर्तमान मामले में भी 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे बजट सत्र का एक विशेष सत्र बुलाना और यह सुझाव देना कि यह चौथे सत्र की निरंतरता है। इस सत्र को 20 जून 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, कुछ और नहीं बल्कि बजट सत्र को बढ़ाने का एक प्रयास है। इस सत्र को राज्यपाल ने 3 मार्च के लिए बुलाया था और जो उक्त सत्र के कामकाज के एजेंडे के पूरा होने के बाद 22 मार्च को समाप्त हुआ था।राज्यपाल के इस पत्र के बाद पंजाब सरकार के अगले कदम की तरफ सभी की निगाहें लगी हुई हैं।