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पंजाब सरकार ने की पंचायतें भंग, कांग्रेस को ऐतराज

राजा वडिंग़ बोले, विकास कार्य होंगे प्रभावित, याचिका दायर 
 
पंजाब सरकार ने की पंचायतें भंग, कांग्रेस को ऐतराज 

चंडीगढ़, 18 अगस्त। पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा पंचायतों को भंग करने के आदेश अब विवाद का रूप ले रहा है। क्योंकि पंजाब की आप सरकार के आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वङ्क्षड़ंग ने भी पंजाब सरकार के निर्णय की आलोचना की है।

पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले से विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि लीगल सेल चेयरमैन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने फैसले को असंवैधानिक बताया। साथ ही कोर्ट द्वारा फैसले को रद्द किए जाने की उम्मीद जताई।

पंजाब सरकार का चुनाव से पहले फैसला
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले बीते शुक्रवार को प्रदेश की सभी पंचायतों को भंग करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही वहां मैनेजर भी लगा दिए गए। पंजाब में 13 हजार से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा अब चुनाव कराए जाएंगे।

पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर को संभव हैं। वहीं ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर को हो सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है।

मैनेजर नियुक्त किए जा रहे
पंजाब सरकार ने ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज एक्ट की धारा 29-ए के तहत भंग किया है। प्रदेश सरकार पंचायती रिकॉर्ड को सहेज व सुरक्षित रखने को सामाजिक शिक्षा व पंचायत अफसर, पंचायत अफसर, जेई व ग्रामीण विकास प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। इसलिए प्रबंधकों को बीती 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा कर पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से परिपत्र भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।