डेरा मुखी राम रहीम के विरूद्ध पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची एसजीपीसी, सात नवंबर को सुनवाई
Sep 24, 2024, 20:20 IST
चंडीगढ़, 24 सितंबर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम के विरूद्ध पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है।
2007 में डेरा मुखी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह का स्वांग रचा था। उसके बाद यह मामला श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंचा था। फिर अकाल तख्त ने डेरा मुखी और उनके समर्थकों के बायकाट का आदेश सुनाया था। उस समय एसजीपीसी ने धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने संबंधी याचिका दायर की थी। बठिंडा जिला अदालत ने 2015 में याचिका खारिज कर दी थी। एसजीपीसी ने याचिका में कहा है कि जब समन रद्द किए गए थे, उस समय राम रहीम पर रेप और हत्या के दोष नहीं थे। अब डेरा मुखी अब हत्या और रेप के केस में दोषी करार दिया जा चुका है। ऐसे में सुनवाई होनी चाहिए। अदालत की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी को नोटिस जारी नहीं किया है। हाई कोर्ट में अब सात नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
2007 में डेरा मुखी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह का स्वांग रचा था। उसके बाद यह मामला श्री अकाल तख्त साहिब तक पहुंचा था। फिर अकाल तख्त ने डेरा मुखी और उनके समर्थकों के बायकाट का आदेश सुनाया था। उस समय एसजीपीसी ने धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने संबंधी याचिका दायर की थी। बठिंडा जिला अदालत ने 2015 में याचिका खारिज कर दी थी। एसजीपीसी ने याचिका में कहा है कि जब समन रद्द किए गए थे, उस समय राम रहीम पर रेप और हत्या के दोष नहीं थे। अब डेरा मुखी अब हत्या और रेप के केस में दोषी करार दिया जा चुका है। ऐसे में सुनवाई होनी चाहिए। अदालत की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी को नोटिस जारी नहीं किया है। हाई कोर्ट में अब सात नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।