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पंजाब में आनंद कारज मैरिज एक्ट बदलेगा

CM भगवंत मान ने प्रकाश पर्व पर किया था ऐलान,​​​​​​​ कहीं भी रजिस्टर्ड हो सकेगी शादी
 
पंजाब में आनंद कारज मैरिज एक्ट बदलेगा

पंजाब सरकार आनंद कारज मैरिज एक्ट में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति मिलने जा रही है। नए संशोधन के मुताबिक, आनंद कारज मैरिज एक्ट के तहत शादी कहीं भी रजिस्टर्ड हो सकेगी। वर्ष 2016 में पूर्व की अकाली- भाजपा सरकार के समय आनंद मैरिज एक्ट अस्तित्व में आया था, लेकिन इसे ढंग से लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद कैप्टन अमरेंद्र सिंह की सरकार आई और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार आई, फिर भी इसे मुकम्मल ढंग से लागू नहीं किया जा सका। पहले शादी को हिंदू शादी के रूप में रजिस्टर किया जाता रहा। इससे विदेश जाने वाले दंपतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें विदेश में जाकर यह साबित करना मुश्किल हो जाता था कि वे हिन्दू दम्पति हैं अथवा सिख। इसके बाद संशोधन किया गया और फिर शादियां पंजीकृत होने लगीं। 7 हजार से अधिक शादियां आनंद कारज मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत की गईं परंतु इसी दौरान बड़ी मुश्किल यही रही कि शादी का पंजीकरण केवल वहीं किया जाता था, जहां शादी की गई। सूत्रों की मानें तो इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है कि दूल्हा अथवा दुल्हन दोनों में से कोई भी अपने पैतृक शहर के साथ-साथ जहां शादी हो रही है अथवा तीसरा स्थान है, इन तीनों स्थानों में कहीं भी शादी को पंजीकृत करवा सकते हैं।
गत दिनों प्रकाश पर्व पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि वह आनंद मैरिज एक्ट को मुकम्मल रूप से लागू करेंगे