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पंजाब में एक हजार व्यक्तियों पर 13 गन लाइसेंस

अब हर तिमाही होगी गन हाउस के स्टाक की जांच
 
पंजाब में एक हजार व्यक्तियों पर 13 गन लाइसेंस
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से हो रही तस्करी

चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स )। पंजाब में लगातार बढ़ रहे गन कल्चर तथा गैंगवार की घटनाओं के बीच पंजाब पुलिस ने सभी मौजूदा हथियार लाइसेंसों की समीक्षा करने के बाद अब राज्य में चल रहे गन हाउस (बंदूक घरों) के स्टाक की तिमाही जांच करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में भारत की कुल आबादी का सिर्फ दो फीसद मौजूद है, परन्तु पंजाब में कुल लायइसेंसी हथियारों का लगभग 10 फीसद मौजूद है, जो लगभग 4 लाख के करीब बनता है, या पंजाब में हर 1000 व्यक्तियों के पीछे 13 बंदूकों के लाइसेंस हैं। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को राज्य की सभी रेंज के आईजी/डीआईजीज़ और सभी सीपीज़/ एसएसपीज़ को निर्देश जारी करते हुये कहा कि पंजाब पुलिस के गजटिड अधिकारियों को आर्मज़ एक्ट के अधीन हर तिमाही में सभी लाइसेंसशुदा निर्माताओं और डीलरों की दुकानों और अहातों के स्टाक की जांच करने के लिए अधिकृत किया जाता है। डीजीपी ने सभी सीपीज़/ एसएसपीज़ को यह यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिए कि डीएसपीज़/एसीपी हर तिमाही में अपनी सब डिवीजनों में पड़ते सभी गन्न हाऊसों, हथियारों से संबंधित दुकानों और अहातों के स्टाक की लाजि़मी तौर पर जांच करें। इसके इलावा उन्होंने जि़ला पुलिस सुपरडैंट को हर साल कम से कम एक बार निरीक्षण करने की भी हिदायत की है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सरहद और अंतर-राज्य़ीय सरहदों से ग़ैर-कानूनी हथियारों की बड़ी आमद होती है। चाहे हथियार ग़ैर- कानूनी तौर पर समाज विरोधी तत्वों की तरफ से खऱीदे जाते हैं, गोला-बारूद ज़्यादातर पंजाब के स्थानीय गन्न हाऊसों से लिया जाता है।