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सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक

 
सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक
नई दिल्ली, 06 जुलाई। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अगली सुनवाई से कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और नेता मौजूद नहीं रहेगा।

सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम है। इसके अलावा पूरक चार्जशीट में बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को भी शामिल किया गया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं।

सीबीआई ने 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में शामिल कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है।