जामिया हिंसा : दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाई कोर्ट 13 फरवरी को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 10 फरवरी। दिल्ली हाई कोर्ट 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम समेत 11 आरोपितों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 13 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम समेत आसिफ इक़बाल कान्हा, सफूरा जरगर, मोहम्मद अबू जार, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शहजाद रजा खान और चंदा यादव को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था। शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा था। शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा।

