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एमसीडी कर्मियों के लंबित वेतन पर दिल्ली नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस

- कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, अगली सुनवाई 24 मार्च को
 
एमसीडी कर्मियों के लंबित वेतन पर दिल्ली नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 06 मार्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को जनवरी से लंबित वेतन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नगर निगम को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षकों और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर दिल्ली नगर निगम से एतराज जताया। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के वकील से कहा कि आपके कमिश्नर ने समय पर वेतन देने का आश्वासन दिया है, ऐसे में शिक्षकों और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि करीब 20 शिक्षकों का वेतन नगर निगम ने जनवरी महीने से नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल शिक्षकों बल्कि सभी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का जनवरी और फरवरी का वेतन भी नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों और कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। वे अपने बच्चों के स्कूलों की फीस, ईएमआई और घरेलू खर्च चलाने में असमर्थ हो गए हैं।