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तिहाड़ में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर जेल प्रशासन को फटकार

कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जेल सुपरिटेंडेंट 25 मई को तलब 
 
तिहाड़ में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर जेल प्रशासन को फटकार​​​​​​​ 
नई दिल्ली, 08 मई। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली के जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि ये समझ से परे है कि जेल प्रशासन ने ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि को जेल सुपरिटेंडेंट को भी पेश होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

हाई कोर्ट ने इस घटना में चूक के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर बताने को भी कहा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो टिल्लू के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करे। याचिका टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई ने दायर की है। याचिका में टिल्लू की 2 मई को तिहाड़ जेल में की गई हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये भी है कि जब टिल्लू को बाहर ले जाया जा रहा था, तो पुलिसकर्मियों के सामने हमलावरों ने उसे दोबारा पीटा। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल की ओर से पेश वकील राहुल त्यागी ने कहा कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या एक गैंगवार का नतीजा है। इस मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंपी गई है।