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पोक्सो एक्ट के तहत कंसेंट की उम्र पर चर्चा जरूरी: सीजेआई

 
पोक्सो एक्ट के तहत कंसेंट की उम्र पर चर्चा जरूरी: सीजेआई
नई दिल्ली, 10 दिसंबर। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका को पोक्सो एक्ट के तहत कंसेंट की उम्र कम करने को लेकर चल रही बहस पर ध्यान देना चाहिए। नई दिल्ली में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) एक्ट पर आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में शनिवार को उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पोक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र वालों के बीच सेक्शुअल एक्ट को आपराधिक मानता है, ये देखे बिना कि नाबालिगों के बीच सहमति थी या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र वालों के बीच सहमति नहीं होती है। सीजेआई ने कहा, जज रहते हुए मैंने देखा है इस कैटेगरी के केस जजों के सामने बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस मुद्दे को लेकर एक चिंता का माहौल बनता जा रहा है, जिस पर न्यायपालिका को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें युवा हेल्थकेयर सेक्टर के एक्सपर्ट्स की तरफ से की गईं भरोसेमंद रिसर्च को आधार बनाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि बच्चों का सेक्शुअल अब्यूज हमारे समाज की एक बड़ी और छिपी हुई समस्या है क्योंकि इसके बारे में लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसीलिए सरकारों और न्याय व्यवस्था का यह फर्ज बनता है कि परिवारों को ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने का हौसला दें, चाहे आरोपी परिवार का कोई सदस्य क्यों हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को सेफ और अनसेफ टच के बीच फर्क बताना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार की कथित इज्जत को बच्चे के हित से बढ़कर समझा जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसे तरीके से काम करता है जिससे विक्टिम का ट्रॉमा कई गुना बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए न्यायपालिका और कार्यकारिणी को साथ मिलकर चलना होगा।