उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Updated: Dec 8, 2022, 20:54 IST

मुंबई, 8 दिसंबर। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एवं उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग के लिए की गई याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दादर इलाके की निवासी गौरी भिडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उद्धव ठाकरे एवं उनके परिवार की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अथवा सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) से करवाने का आदेश दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका की सुनवाई आज हाईकोर्ट के जज धीरज ठाकुर और जज वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले उन्होंने इस मामले की जांच की मांग पुलिस से की थी, लेकिन दबाव की वजह से पुलिस ने इस मामले की जांच नहीं की। उद्धव ठाकरे के वकील आसपी चिनाय ने कहा कि यह याचिका सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। साथ ही उद्धव ठाकरे किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उन पर पुलिस पर दबाव डालने का आरोप गलत है। उद्धव ठाकरे के वकील ने इस याचिका को नामंजूर करने की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्धव ठाकरे एवं उनके परिवार के संपत्ति की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस पर ठाकरे सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार के वकील को यह जानकारी सुनवाई के समय ही देनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे के वकील ने आरोप लगाया कि याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य सरकार का यह बयान देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

