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दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच वाले आदेश पर रोक लगाई


जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने लोकपाल समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया 
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच वाले आदेश पर रोक लगाई 
नई दिल्ली, 18 जनवरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की शिकायत पर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देनेवाले लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने लोकपाल समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

दिल्ली नगर निगम ने याचिका दायर करके लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। नगर निगम की ओर से वकील संजय वशिष्ठ ने कहा कि लोकपाल ने 28 नवंबर को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है, इस बात पर बिना गौर किए ही जांच का आदेश दिया गया है। लोकपाल ने अपने आदेश में केवल ये कहा है कि दक्षिणी दिल्ली में तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं।

नगर निगम की याचिका में कहा गया है कि इस तरह की शिकायतों की जांच की जाएगी तो दिल्ली पुलिस की भी सीबीआई जांच की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली के हर इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार लोकपाल ने विचार कर लिया है, तो उनका पक्ष भी सुनने दीजिए। नगर निगम के इंजीनियरों में समस्या है।