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आपराधिक मानहानि केस में पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जमानत

 
 आपराधिक मानहानि केस में पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जमानत
नई दिल्ली, 9 नवंबर  दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कुश्ती कोच नरेश दहिया की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में पहलवान बजरंग पुनिया को जमानत दे दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने बजरंग पुनिया को जमानत देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च 2024 को होगी।
आज सुनवाई के दौरान बजरंग पुनिया कोर्ट में पेश हुए। इसके पहले बजरंग पुनिया कोर्ट में तीन तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने 3 अगस्त को बजरंग पुनिया को पेश होने के लिए समन जारी किया था। कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया था। दरअसल, कोच नरेश दहिया ने अर्जी में कहा है कि बजरंग पुनिया ने 10 मई को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इन आरोपों के जरिये उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
याचिका में कहा गया है कि बजरंग पुनिया के साथ कुछ महिला पहलवान धरने पर बैठे थे। इन महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की ग