शादी का झांसा देकर चार साल तक युवती से दुष्कर्म, एफआईआर
Sep 9, 2024, 12:26 IST
शिमला, 9 सितंबर। राजधानी शिमला में एक युवक ने शादी का झांसा देकर चार साल तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पहले तो शादी के लिए तैयार था, मगर बाद में उसने पीड़िता का अनुसूचित जाति से ताल्लुक होने पर शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता सिरमौर जिला की मूल निवासी है। वह शिमला में निजी नौकरी करती है औऱ किराए के मकान में रह रही है।
मामले के अनुसार पीड़िता की वर्ष 2020 शिमला निवासी विनीत से मुलाकात हुई और दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों आपस में मिलने लगे। आरोपित ने पीड़िता के समक्ष शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया। आरोपी शादी की आड़ में पीड़िता से लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता जब भी शादी की बात करती तो आरोपी कोई न कोई बहाना लगाकर आगे सरका देता।
पीड़िता का आरोप है कि कई बार दुष्कर्म करने के बाद आरोपी अब शादी करने से इंकार कर रहा है और गाली गलौज के साथ जाती सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। पीड़िता ने शिमला के महिला पुलिस स्टेशन में आरोपित की हरकतों की शिकायत की। महिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार देर शाम आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2), 417 और एससी एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
इस संबंध मे पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।
मामले के अनुसार पीड़िता की वर्ष 2020 शिमला निवासी विनीत से मुलाकात हुई और दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों आपस में मिलने लगे। आरोपित ने पीड़िता के समक्ष शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया। आरोपी शादी की आड़ में पीड़िता से लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता जब भी शादी की बात करती तो आरोपी कोई न कोई बहाना लगाकर आगे सरका देता।
पीड़िता का आरोप है कि कई बार दुष्कर्म करने के बाद आरोपी अब शादी करने से इंकार कर रहा है और गाली गलौज के साथ जाती सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। पीड़िता ने शिमला के महिला पुलिस स्टेशन में आरोपित की हरकतों की शिकायत की। महिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार देर शाम आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2), 417 और एससी एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
इस संबंध मे पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।