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केजरीवाल से नहीं मिलने देने की संजय सिंह की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन तलब

 
  केजरीवाल से नहीं मिलने देने की संजय सिंह की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन तलब
नई दिल्ली, 04 सितंबर  आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
संजय सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई। याचिका में कहा गया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 588 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर कोई आदतन अपराधी है या पूर्व में कैदी रह चुका है और जेल में अपने साथी से मुलाकात करना चाहता है तो उसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान का उद्देश्य है कि अपराधियों को उनके सहयोगियों से संपर्क नहीं करने दिया जाए पर इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है।
संजय सिंह की याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है और वे मिलकर उनका हाल जानना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि वे एक सांसद भी हैं। अगर केजरीवाल से उन्हें मिलने की अनुमति दी गई तो वे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने तीन दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।