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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में लगाई रोक

 
  सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में लगाई रोक

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर  उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश दिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चोरों के सरदार और कमांडर-इन-थीफ कहा था।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी करते हुए दोनों से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश के खिलाफ आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया गया समन रद्द करने से इनकार कर दिया था।
दरअसल, गिरगांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त, 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करते हुए समन जारी करने का आदेश पास किया था। भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने इस अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि राहुल गांधी द्वारा सितंबर, 2018 में राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि भाजपा के अन्य सदस्यों और उनसे जुड़े नागरिकों की भी मानहानि हुई है।
राहुल गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश और समन को रद्द कराने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कोई खामी न पाते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट में ही तय होना चाहिए।