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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला मामले पर सीबीआई जांच रोकी

 
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला मामले पर सीबीआई जांच रोकी
नई दिल्ली, 26 जून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला मामले की सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने उप्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

उप्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में आरोपित रितु गर्ग को जमानत देते हुए इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका संदिग्ध मिलने पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था।

उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में 891 फर्जी दाखिला लेने की शिकायत है। आयुष कॉलेजों में बिना नीट परीक्षा के पांच पांच लाख रुपये लेकर दाखिला देने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका संदिग्ध मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं।