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कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

 
  कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार
नई दिल्ली, 10 जून  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ 2016 में धारवाड़ में हत्या के एक मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार की वेकेशन बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
विनय कुलकर्णी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट में आरोपित बनाया गया। इस मामले में मृतक की पत्नी ने याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा भी नहीं किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को विनय कुलकर्णी के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वे इस मामले के ट्रायल में तेजी लाएं और इसे तीन महीने के अंदर निष्पादित करें।
मामला 15 जून 2016 का है। धारवाड़ में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। नवंबर, 2020 में सीबीआई ने कुलकर्णी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी और गौड़ा के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी थी। कुलकर्णी ने गौड़ा को 2016 के पंचायत चुनाव से अपना नामांकन वापस लेने को कहा था लेकिन गौड़ा ने इससे इनकार कर दिया था।