बीपीएससी अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार
Jan 7, 2025, 19:11 IST

नई दिल्ली, 07 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्री-लिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।
कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन उन्हें पहले पटना हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पटना हाई कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले सकता था, लेकिन ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था।
याचिका में इस परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन उन्हें पहले पटना हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पटना हाई कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले सकता था, लेकिन ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था।
याचिका में इस परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

