कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
Apr 28, 2025, 19:36 IST

नई दिल्ली, 28 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मामले में केन्द्र सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की मांग पर साेमवार काे सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को इस मामले से संबंधित दूसरी याचिकाओं के साथ टैग करने का भी आदेश दिया। इन याचिकाओं में विवादित स्थल को कृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मार्च को इस मामले में केन्द्र सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी। इसी आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई सभी याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हए इसे भी मामले से जुड़े मुख्य मामले के साथ टैग करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को कृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मार्च को इस मामले में केन्द्र सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी। इसी आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई सभी याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हए इसे भी मामले से जुड़े मुख्य मामले के साथ टैग करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को कृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।

