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सुप्रीम कोर्ट के जज ने जाति आधारित सर्वे पर सुनवाई से खुद को अलग किया

 
सुप्रीम कोर्ट के जज ने जाति आधारित सर्वे पर सुनवाई से खुद को अलग किया 
नई दिल्ली, 17 मई। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सुनवाई करने वाली बेंच के जज जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसकी वजह से सुनवाई टली। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह इस रोक को हटाए या हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश दे।

पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है और 3 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद बिहार सरकार ने 9 मई को हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। तब तक जाति आधारित सर्वे नहीं होगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पहले खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाए।