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यूट्यूबर एल्विश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को दिया नोटिस​​​​​​​

 
  यूट्यूबर एल्विश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को दिया नोटिस​​​​​​​
नई दिल्ली, 06 अगस्त  उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका में इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है। दरअसल, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत दूसरे आरोपितों पर सांप का जहर पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। इस मामले में वन विभाग और पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी।
एल्विश यादव ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ गलत और बिना सबूत के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है। चार्जशीट में रेव पार्टी में कुछ विदेशी और दूसरे लोगों ने मनोरंजन के लिए सांप के जगह का सेवन करने का आरोप लगाया गया है। इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय एल्विश यादव की याचिका खारिज कर चुका है, जिसे एल्विश ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।