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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तीन नए आपराधिक कानून को चुनौती वाली याचिका

 
 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तीन नए आपराधिक कानून को चुनौती वाली याचिका
नई दिल्ली, 26 फरवरी  सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अभी ये कानून लागू भी नहीं हुए हैं, ऐसे में याचिका का कोई मतलब नहीं है।
यह याचिका चेन्नई निवासी टी सिवाज्ञानासंबंदन ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको इन कानूनों को चुनौती देने का क्षेत्राधिकार क्या है, आप इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका कानून लागू होने के पहले ही दाखिल कर दी गई है। ये कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।
याचिका में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराध प्रकिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।