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दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम निर्देश- टीएमसी नेता अणुब्रत मंडल की बेटी की जमानत याचिका पर तीन महीने के अंदर करे फैसला

 
  दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम निर्देश- टीएमसी नेता अणुब्रत मंडल की बेटी की जमानत याचिका पर तीन महीने के अंदर करे फैसला
नई दिल्ली, 7 जून  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो तीन महीने के अंदर करोड़ों रुपये की पशु तस्करी मामले के आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर फैसला करे। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। उसके बाद ये याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। सुकन्या मंडल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 1 जून 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। ईडी के मुताबिक सुकन्या इस मामले के आरोपित अणुब्रत मंडल की पुत्री है। सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक है। इस मामले में करोड़ों रुपये की नकदी सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है।
ईडी ने सुकन्या मंडल को कलकत्ता से पूछताछ के बाद 26 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 7 मार्च 2023 की रात को अणुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अणुब्रत मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी।