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पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर केंद्र तीन महीने में नियम बनाए : सुप्रीम कोर्ट

 
  पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर केंद्र तीन महीने में नियम बनाए : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 09 अप्रैल  कुरकुरे और मैगी जैसे पैकेज्ड फूड पर जल्दी ही चेतावनी भरे संदेश लिखे हुए मिलेंगे। पैकेज्ड फूड के पैकेट पर चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट आदि की मात्रा या स्तर बताने के लिए एक चेतावनी लेबल होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को इस संबंध में तीन महीने में नियम बनाने को कहा है।
दरअसल, थ्री एस एंड आर हेल्थ सोसायटी नामक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डायबिटीज, हाई ब्लडप्रेशर और जीवनशैली से जुड़ी अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए मांग की थी कि पैकेज्ड फूड के पैकेट पर ऐसे लेबल को अनिवार्य बनाना जरूरी है, ताकि उनका सेवन करने वाले उपभोक्ताओं को इसकी सही जानकारी रहे कि वो जो खा रहे हैं कितना नुकसानदेह है। याचिका में मांग की गई थी कि खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने वाले हिस्से में यह लिखा होना चाहिए कि इसमें चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट्स जैसी चीजों की कितनी मात्रा है।
याचिका में कहा गया था कि भारत में हर चार में से एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। पैकेज्ड फूड में मौजूद तत्व शुगर, हार्ट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन रहे हैं। इस तरह गैर संक्रामक बीमारियों से हर साल देश में लगभग 60 लाख मौतें होती हैं। याचिका में कहा गया था कि इस तरह के खाद्य पदार्थों की जबरदस्त मार्केटिंग की जाती है। इससे प्रभावित लोग खासतौर पर बच्चे इन्हें खरीदते हैं।