राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट की 4 राज्यों काे अवमानना नोटिस
May 8, 2025, 20:06 IST

नई दिल्ली, 8 मई - सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन चार राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55 फीसदी पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं और लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अगस्त 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पड़े पदों को अप्रैल तक भर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन नहीं करने पर राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55 फीसदी पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं और लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अगस्त 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली पड़े पदों को अप्रैल तक भर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन नहीं करने पर राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।