राजस्थान के गैर आरएएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका की खारिज
Jan 31, 2025, 20:55 IST

नई दिल्ली, 31 जनवरी राजस्थान के गैर आरएएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट की ओर से आरएएस एसोसिएशन पर लगाए गए जुर्माने की रकम को पांच लाख से घटाकर दो लाख करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं के दावे को बेबुनियाद बताया। सुप्रम कोर्ट ने कहा कि आईएएस भर्ती नियम के तहत ये पदोन्नतियां पूरे तरीके से वैध हैं। दरअसल आरएएस एसोसिएशन ने याचिका दायर कर आईएएस में गैर एससीएस अधिकारियों का 15 फीसदी कोटा के तहत पदोन्नति का विरोध किया था। आरएएस एसोसिएएशन का कहना था कि इस प्रक्रिया से आरएएस अधिकारियों के करियर का विकास बाधित होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं के दावे को बेबुनियाद बताया। सुप्रम कोर्ट ने कहा कि आईएएस भर्ती नियम के तहत ये पदोन्नतियां पूरे तरीके से वैध हैं। दरअसल आरएएस एसोसिएशन ने याचिका दायर कर आईएएस में गैर एससीएस अधिकारियों का 15 फीसदी कोटा के तहत पदोन्नति का विरोध किया था। आरएएस एसोसिएएशन का कहना था कि इस प्रक्रिया से आरएएस अधिकारियों के करियर का विकास बाधित होता है।