मोदी अडाणी संबंधों में अभद्र टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
उप्र यूथ कांग्रेस के सचिव सचिन की याचिका खारिज
Sep 15, 2023, 13:03 IST

नई दिल्ली, 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडाणी समूह के मालिक गौतम अडाणी के संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव सचिन चौधरी पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सचिन चौधरी की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, सचिन चौधरी के खिलाफ भाजपा के युवा नेता अक्षत अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडाणी के आपसी संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मोदी और अडाणी पर कथित टिप्पणी मामले में सचिन चौधरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
दरअसल, सचिन चौधरी के खिलाफ भाजपा के युवा नेता अक्षत अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडाणी के आपसी संबंधों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इससे उसकी भावनाएं आहत हुई हैं।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मोदी और अडाणी पर कथित टिप्पणी मामले में सचिन चौधरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।