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सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से ओएमआर शीट संबंधी शिकायतों के समाधान की पूछी समय सीमा

 
 सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से ओएमआर शीट संबंधी शिकायतों के समाधान की पूछी समय सीमा
नई दिल्ली, 27 जून  सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर पूछा है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट के संबंध में शिकायतों की कोई समय सीमा है? जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करने का आदेश दिया।
याचिका एक निजी कोचिंग सेंटर और कुछ छात्रों ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत ने कहा कि छात्रों को ओएमआर शीट दिए जाने चाहिए थे लेकिन अब तक कई छात्रों को ओएमआर शीट नहीं दी गई हैं। सुनवाई के दौरान एनटीए की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ओएमआर शीट अपलोड कर दी गई हैं। उसके बाद कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि क्या ओएमआर शीट संबंधी शिकायतों के समाधान की कोई समय सीमा है? इस पर एनटीए के वकील ने कहा कि हम इसका जवाब निर्देश लेकर देंगे। उसके बाद कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया।
नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में पेपर लीक की जांच करने, ग्रेस मार्क्स और दूसरी गड़बड़ियों का मामला उठाया गया है। हालांकि सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया था।