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सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के चार दोषियों की सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

 
  सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के चार दोषियों की सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
नई दिल्ली, 20 अप्रैल  टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां माधवी विश्वनाथन ने सौम्या की हत्या के चार दोषियों की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक की सजा को निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि चारों दोषी करीब 14 वर्षों से जेल में बंद हैं, ऐसे में इनकी सजा निलंबित की जाती है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सजा को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला होने तक सजा निलंबित रहेगी।
साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
30 सितंबर 2008 की रात दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूटपाट था।