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आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में 3 जगहों पर छापे मारे

 
आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में 3 जगहों पर छापे मारेे  श्रीनगर, 11 जुलाई (हि.स.)। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आतंकी वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशियों के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुप्त वित्तीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।  एक अधिकारी के अनुसार इन तलाशियों का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सीमा पार से फंडिंग से जुड़ी एक जटिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना था, जिसका जम्मू-कश्मीर में शांति भंग होने की आशंका है। ये तलाशी अभियान एफआईआर संख्या 12/2022 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 38 और 39 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121 और 121ए के तहत पुलिस स्टेशन सीआई-एसआईए कश्मीर में दर्ज है। तलाशी अभियान का लक्ष्य उन व्यक्तियों की पहचान करना था, जो युवाओं को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।  बयान में आगे कहा गया है कि बरामद वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एसआईए को इन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सह-षड्यंत्रकारियों और सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। एसआईए आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्रों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी आधारित फंडिंग जैसे तरीके भी शामिल हैं।
श्रीनगर, 11 जुलाई। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आतंकी वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशियों के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुप्त वित्तीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एक अधिकारी के अनुसार इन तलाशियों का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सीमा पार से फंडिंग से जुड़ी एक जटिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना था, जिसका जम्मू-कश्मीर में शांति भंग होने की आशंका है। ये तलाशी अभियान एफआईआर संख्या 12/2022 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 38 और 39 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121 और 121ए के तहत पुलिस स्टेशन सीआई-एसआईए कश्मीर में दर्ज है। तलाशी अभियान का लक्ष्य उन व्यक्तियों की पहचान करना था, जो युवाओं को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि बरामद वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एसआईए को इन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सह-षड्यंत्रकारियों और सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। एसआईए आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्रों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी आधारित फंडिंग जैसे तरीके भी शामिल हैं।