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आवारा कुत्तों पर एमसीडी की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

 
 आवारा कुत्तों पर एमसीडी की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
 नई दिल्ली, 21 अगस्त  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मसले पर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गुरुवार काे इस याचिका को एक वकील ने जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि दिल्ली नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने 14 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले पर दिए गए फैसले के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद समेत एनसीआर में संबंधित प्राधिकार को निर्देश दिया था कि वो शहर को, गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त करें।
जस्टिस पारदीवाला के इस फैसले का पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। इसके बाद 13 अगस्त को एक वकील ने चीफ जस्टिस के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और वह याचिका अभी लंबित है। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर अलग-अलग बेंच ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। तब चीफ जस्टिस ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया था