सत्येंद्र जैन मानहानि मामले में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को मिला 4 हफ्ते का वक्त
Apr 15, 2025, 14:02 IST

सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 7 मार्च को नोटिस जारी किया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सत्येंद्र जैन की याचिका 20 फरवरी को खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं।
बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। बांसुरी ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे। बांसुरी ने 5 अक्टूबर, 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। इस पर सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। ये बयान झूठे थे, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था।
सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा था कि इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।
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