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आरएनआई का नाम बदलकर पीआरजीआई किया गया, अधिसूचना जारी

 
 आरएनआई का नाम बदलकर पीआरजीआई किया गया, अधिसूचना जारी
नई दिल्ली, 02 मार्च  केंद्र सरकार ने प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम)- 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम एक मार्च से लागू हो गया है।
अधिसूचना के अनुसार आरएनआई का नाम बदलकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) कर दिया गया है। अब से पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम)- 2023 और प्रेस एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार नये अधिनियम के तहत देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए अधिनियम के अनुसार विभिन्न आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का ऑनलाइन पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) लॉन्च किया था।
इस पोर्टल के जरिए पत्रिका के मुद्रक द्वारा दी गई सूचना सहित सभी आवेदन, किसी विदेशी पत्रिका के प्रतिकृति संस्करण के पंजीकरण के लिए आवेदन, किसी पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्रिकाओं का स्वामित्व, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी।