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अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

 
  अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

सुलतानपुर, 26 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। फैसले के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस के बाद गत 13 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी। मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया था, पर उसे सद्भाव में दिए जाने एवं किसी को अपमानित करने के इरादे से बयान नहीं देने व तोड़-मरोड़कर बयान पेश किए जाने समेत अन्य तर्क रखे थे। वहीं परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने विवादित बयान देने की बात स्वीकार करने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने की मांग अदालत से की थी। इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी। सोमवार को अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
राहुल गांधी पर आठ मई 2018 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था।
इधर, अदालत के फैसले पर राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि यह सत्य की जीत है।