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राघव चडढा को राहत मिली

 
राघव चडढा को राहत मिली
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक को हटा दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे भंभानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का स्टे आदेश बहाल रहेगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता। यानी अब आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा।