पाकिस्तान में 26 नवंबर को हुई हिंसा के केस में 40 आरोपितों को जमानत
Jan 4, 2025, 13:47 IST
इस्लामाबाद, 04 जनवरी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पिछले साल 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में नामित 40 और आरोपितों को आज जमानत दे दी। एटीसी जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने 5000 रुपये के जमानत बांड पर हर एक की जमानत याचिका को मंजूरी दी। उन्होंने आदेश दिया कि यदि संदिग्धों को अन्य मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए।
पाकिस्तान के 'एआरवाई न्यूज' चैनल की खबर के अनुसार, इससे पहले शुक्रवार को एटीसी ने ऐसे ही मामलों में नामित 400 आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने 13 मामलों में 250 आरोपितों की जमानत मंजूर की जबकि 150 अन्य के आवेदन खारिज कर दिए। यह सभी मामले बानी गाला पुलिस स्टेशन, कोहसर थाना, शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन और आब पारा थाना क्षेत्र से संबंधित हैं।
पाकिस्तान के 'एआरवाई न्यूज' चैनल की खबर के अनुसार, इससे पहले शुक्रवार को एटीसी ने ऐसे ही मामलों में नामित 400 आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने 13 मामलों में 250 आरोपितों की जमानत मंजूर की जबकि 150 अन्य के आवेदन खारिज कर दिए। यह सभी मामले बानी गाला पुलिस स्टेशन, कोहसर थाना, शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन और आब पारा थाना क्षेत्र से संबंधित हैं।