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यूपी के गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

 
 यूपी के गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस
 नई दिल्ली, 29 नवंबर  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका वकील मनीष कुमार गुप्ता ने दायर की है। याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। यूपी सरकार जिस पर चाहे उसके खिलाफ मनमाने ढंग से इस कानून के प्रावधानों को लागू कर रही है। याचिका में इस कानून के तहत संपत्ति को अधिग्रहण करने के पुलिस के अधिकार को भी चुनौती देते हुए कहा गया है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट समानता के अधिकार की कसौटी पर पूरी तरह से विफल रहा है। याचिका में कहा गया है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।