अब्बास अंसारी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस
Jan 31, 2025, 19:23 IST

नई दिल्ली, 31 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दायर जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं।
सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चित्रकूट में एक गिरोह चलाने से संबंधित आरोपों पर आधारित एक एफआईआर पहले ही रद्द कर दी गई है। यह चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी गई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे थे लेकिन हाल ही में एक अधिकारी ने कहा कि वे उन्हें फिजिकल रूप से कोर्ट में ले जाएंगे। सिब्बल ने आशंका जताई कि कोर्ट में फिजिकल रूप से ले जाने के दौरान अब्बास अंसारी की जान को खतरा है। उन्होंने पहले हुई मौतों का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति देने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है, इसलिए हम कोई आदेश नहीं दे सकते। आप इसके लिए हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट इस पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करे।
सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चित्रकूट में एक गिरोह चलाने से संबंधित आरोपों पर आधारित एक एफआईआर पहले ही रद्द कर दी गई है। यह चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी गई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे थे लेकिन हाल ही में एक अधिकारी ने कहा कि वे उन्हें फिजिकल रूप से कोर्ट में ले जाएंगे। सिब्बल ने आशंका जताई कि कोर्ट में फिजिकल रूप से ले जाने के दौरान अब्बास अंसारी की जान को खतरा है। उन्होंने पहले हुई मौतों का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति देने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है, इसलिए हम कोई आदेश नहीं दे सकते। आप इसके लिए हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट इस पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करे।