राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में चयनित उम्मीदवारों को राहत नहीं
May 4, 2026, 20:06 IST

नई दिल्ली, 04 मई उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में चयनित उम्मीदवारों को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो ऐसी गंभीर अनियमितताओं वाली चयन प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकता, जहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था।
न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता खत्म हो जाए तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से चयन हासिल किया था, उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है इसलिए पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 4 अप्रैल को अपने आदेश में पूरी भर्ती रद्द कर नई परीक्षा के आदेश दिए थे। इसके पहले सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को पूरी भर्ती रद्द कर दी थी। अब उच्चतम न्यायालय ने भी उसी फैसले पर मुहर लगा दी है।
न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता खत्म हो जाए तो पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से चयन हासिल किया था, उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है इसलिए पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 4 अप्रैल को अपने आदेश में पूरी भर्ती रद्द कर नई परीक्षा के आदेश दिए थे। इसके पहले सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को पूरी भर्ती रद्द कर दी थी। अब उच्चतम न्यायालय ने भी उसी फैसले पर मुहर लगा दी है।

