नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दिन ट्रेन नहीं पकड़ पाने वालों को रिफंड की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार
Mar 5, 2025, 20:54 IST

नई दिल्ली, 05 मार्च दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में हुई भगदड़ के दिन ट्रेन न पकड़ पाने वाले लोगों के टिकट रिफंड की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास दूसरे कानूनी विकल्प मौजूद हैं और याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका का पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने रिफंड पाने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी विकल्पों को आजमाएं और क्षतिपूर्ति की मांग करें। कोर्ट ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका से रिफंड पाने वाले याचिकाकर्ताओं का कोई लेना-देना नहीं है। ये याचिका व्यक्तिगत नुकसान को लेकर है, इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता है।
बीते 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा था कि आप अधिकतम यात्रियों और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री तय करने पर विचार करें। कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि वे ऐसे भगदड़ से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएं। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसे एक प्रतिकूल तरीके से नहीं लिया जाए, रेलवे नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया था जिस पर अगली सुनवाई 26 मार्च को नियत है।
हाई कोर्ट ने रिफंड पाने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी विकल्पों को आजमाएं और क्षतिपूर्ति की मांग करें। कोर्ट ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका से रिफंड पाने वाले याचिकाकर्ताओं का कोई लेना-देना नहीं है। ये याचिका व्यक्तिगत नुकसान को लेकर है, इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता है।
बीते 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा था कि आप अधिकतम यात्रियों और प्लेटफार्म टिकट की बिक्री तय करने पर विचार करें। कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि वे ऐसे भगदड़ से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएं। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसे एक प्रतिकूल तरीके से नहीं लिया जाए, रेलवे नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया था जिस पर अगली सुनवाई 26 मार्च को नियत है।