लखीमपुर खीरी हिंसाः सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आशीष मिश्रा पर लगाया गवाहों को धमकाने का आरोप
Nov 27, 2024, 12:57 IST
नई दिल्ली, 27 नवंबर लखीमपुर-खीरी हिंसा के आरोपित आशीष मिश्रा पर पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उस पर लगे आरोप को लेकर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दी लेकिन वह लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने आशीष को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी 2021 को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दी लेकिन वह लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने आशीष को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी 2021 को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।