कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली, 30 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में बार-बार सुनवाई टलने पर आपत्ति जताई है। जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला लटक गया है और लगातार एक तारीख के बाद दूसरी तारीख मिल रही है।
उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें आप सभी की बात सुननी होगी। इस मामले के साथ कुछ ऐसा ही है कि यह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक के बाद एक तारीख पर सुनवाई टलती जा रही है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि उच्च न्यायालय में केस करने वाले पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पहले, हिंदू पक्ष के भीतर चल रहे विवाद को सुलझाने की संभावना जताई गई थी।
कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर पक्षों की दलीलें सुनेगा। हालांकि, समय की कमी के कारण, मामले को सुनवाई के लिए 6 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया। इस ढांचे को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर किया गया था।
यह सिविल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से दायर किया गया था। वादियों ने मस्जिद को उसकी मौजूदा जगह से हटाने की मांग की।

